सरकार मनरेगा की जगह एक जुलाई से विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (VB-G RAM G एक्ट) लागू करने जा रही है. इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, ये कानून एक जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा. अधिसूचना में भरोसा दिया गया है कि MGNREGA से नए ढांचे में बदलाव सही तरीके से होगा और इससे कामगारों को कोई समस्या नहीं होगी. अधिसूचना के अनुसार 30 जून तक MGNREGA के तहत जारी कार्यों को सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें बिना किसी रुकावट के नए ढांचे में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. मौजूदा ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक वैध रहेंगे.. जब तक नए "ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड" जारी नहीं हो जाते. इसमें कहा गया है कि लंबित ई-केवाईसी के कारण श्रमिकों को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा और जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं, उनका पंजीकरण ग्राम पंचायत स्तर पर जारी रहेगा.